Tuesday 26 November 2013

उ.प्र. प्रा. शिक्षा संघ में भूचाल -हाईकोर्ट का आदेश बर्खास्त हो लल्लन मिश्र



                                       अभी-अभी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उ.प्र. प्राथमिक शिक्षक संघ से तत्काल बर्खास्त किया जाय.
                         उ.प्र. प्राथमिक शिक्षा संघ में भूचाल -हाईकोर्ट का आदेश तत्काल बर्खास्त हो लल्लन मिश्रा को हत्या और साइकिल चोरी के आरोप में सजा हो चुकी थी ,नियम यह है कि सजा पाने वाला व्यक्ति न तो सरकारी सेवा में रह सकता है और न ही सोसाएटी में रजिस्ट्रेशन में पंजीकरण और न ही सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था या संघ का पद ले सकता है जहाँ श्री लल्लन मिश्र ने नौकरी की बल्कि उ.प्र. प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए.
                        उनके घ्रह जनपद रायबरेली के कुछ शिक्षको ने इसकी शिकायत जब प्रदेशकार्य समिति के सदस्यों और अधिकारीयो से की,जाँच करने के पश्चात संघ की प्रदेश समिति ने बहुमत के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया ,यह प्रकरण मा.उच्चन्यायालय में गया जिसकी आज सुनवाई हुई जिसमे मा.उच्चन्यायालय उन्हें तत्काल उन्हें अपने पद से हटने का आदेश दिया .








1 comment:

  1. भाई जी! समाचार का स्रोत क्या है?

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